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अभिनेता मुकेश, एडावेला बाबू को यौन उत्पीड़न मामले में अग्रिम जमानत मिली


अभिनेता और दो बार माकपा विधायक रहे मुकेश और मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन के पूर्व महासचिव एडावेला बाबू को राहत देते हुए केरल के कोच्चि की एक अदालत ने गुरुवार रात उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। इन दोनों पर एक पूर्व अभिनेत्री द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशन कोर्ट ने पिछले हफ़्ते मुकेश को अपने अंतिम आदेश तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देते हुए उसे अग्रिम ज़मानत दे दी थी। इसी तरह बाबू को भी ज़मानत मिल गई।

19 अगस्त को न्यायमूर्ति के.पी. सिंह की निंदनीय रिपोर्ट जारी होने के बाद से मलयालम फिल्म उद्योग में परेशानी बढ़ रही है। हेमा समितिमलयालम फिल्म उद्योग में काम करने वाली महिलाओं की स्थिति की जांच करने वाली एक जांच समिति ने विस्फोटक खुलासे किए, जिससे शीर्ष फिल्मी हस्तियों के खिलाफ शिकायतों की बाढ़ आ गई।

केरल पुलिस ने अभिनेत्रियों की शिकायतों के आधार पर अब तक 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिनमें से दस फिल्म उद्योग से हैं। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद जो लोग कटघरे में हैं, उनमें अभिनेता मुकेश भी शामिल हैं। निविन पॉलीसिद्दीकी, जयसूर्या, एडावेला बाबू, और मनियानपिला राजू, निर्देशक रंजीत और वीके प्रकाश, और प्रोडक्शन एक्जीक्यूटिव विचू और नोबल। अभिनेता बाबूराज और निर्देशक तुलसीदास का भी नाम शिकायतों में है, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।

इस बीच, सात पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम, जिनमें से चार महिला आईपीएस अधिकारी हैं, वर्तमान में उन पीड़ितों के बयान ले रही है जो अपनी शिकायत लेकर आगे आई हैं, लेकिन अभी तक आरोपियों से पूछताछ नहीं की गई है।

गुरुवार को संबंधित घटनाक्रम में, केरल उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए. मुहम्मद मुस्ताक ने न्यायमूर्ति ए. के. जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति सी. एस. सुधा की दो सदस्यीय विशेष पीठ के गठन का आदेश दिया, जो हेमा समिति की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किए जाने वाले सभी मामलों पर विचार करेगी।

इस बीच, शक्तिशाली प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने विस्फोटक रिपोर्ट पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में गुरुवार को “फर्जी आरोपों के आने के तरीके” पर चिंता व्यक्त की।

एसोसिएशन ने कहा, “स्थिति ऐसी है कि हेमा समिति की रिपोर्ट आने के बाद कोई भी कोई भी आरोप लगा सकता है और यह नागरिक समाज के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हेमा समिति का पूरा उद्देश्य भी प्रभावित हो सकता है।”

–आईएएनएस

एसजी/वीडी


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