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क्या इस्लाम में महिलाएं भी दे सकती हैं ‘तीन तलाक’? दुबई की राजकुमारी के ऐलान से दुनिया में मचा बवाल

दुबई राजकुमारी तलाक समाचार: दुबई की राजकुमारी और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की बेटी शेखा माहरा ने सोशल मीडिया पर अपने पति के बारे में तीन बार ट्वीट किया है मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी. उन्होंने लिखकर तलाक का ऐलान किया है. दुबई की राजकुमारी मेहरा 2 महीने पहले ही मां बनी हैं. शेख मेहरा के इस ऐलान से इस्लामिक देशों में बवाल मच गया है. शेख मेहरा ने सोशल मीडिया पर खुलेआम अपने पति को ‘ट्रिपल तलाक’ दिया है. इस्लाम में तलाक की यही प्रथा है, लेकिन क्या मुस्लिम महिलाएं भी ट्रिपल तलाक दे सकती हैं? क्या सोशल मीडिया पर ऐसा लिखकर तलाक लिया जा सकता है? शेख मेहरा की इस पोस्ट के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं. आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है.

मैं तुम्हें तलाक देता हूं…
दरअसल, दुबई की इस राजकुमारी ने अपने पति पर बेवफाई और ‘अपने दूसरे पार्टनर के साथ व्यस्त रहने’ का आरोप लगाया है। माहरा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, ‘प्रिय पति, अब जब आप अपने कई अन्य ‘साथियों’ के साथ इतने व्यस्त हैं, तो मैं हमारे तलाक की घोषणा करती हूँ। मैं आपको तलाक देती हूँ, मैं आपको तलाक देती हूँ, मैं आपको तलाक देती हूँ। अपना ख्याल रखना। आपकी पूर्व पत्नी।’

दुबई के प्रधानमंत्री की बेटी का तलाक

शेखा महारा दुबई के प्रधानमंत्री की बेटी हैं और एक फैशन डिजाइनर हैं।

एक साल पहले शादी हुई, 2 महीने पहले मां बनी
राजकुमारी शेखा माहरा दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की बेटी हैं, जो संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी हैं। शेखा माहरा और शेख माना बिन मोहम्मद बिन राशिद बिन माना अल मकतूम ने पिछले साल मार्च में सगाई और शादी की थी। दुबई की इस बेहद खूबसूरत राजकुमारी ने पिछले साल जून 2023 में एक भव्य शादी की थी। शादी के महज 5 महीने बाद ही राजकुमारी ने अपनी प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी। इस साल मई में दंपत्ति ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया। महारा की एक बेटी है।

दुबई राजकुमारी

शेरा महारा ने मई में एक बेटी को जन्म दिया।

ट्रिपल तलाक क्या है
ट्रिपल तलाक इस्लामिक विवाह में तलाक का एक तरीका है, जिसे तलाक-ए-बिद्दत कहा जाता है। इसमें पति तीन बार तलाक कहकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। वह फोन से, मैसेज से, व्यक्तिगत रूप से बोलकर या फिर पत्र लिखकर ऐसा कर सकता है। जब तलाक-ए-बिद्दत होता है तो तलाक तुरंत हो जाता है और इसे टाला या बदला नहीं जा सकता। आपको बता दें कि भारत में 19 सितंबर 2018 को कानून लागू कर ट्रिपल तलाक को गैरकानूनी घोषित किया जा चुका है। भारत ही नहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे कुछ इस्लामिक देशों में भी ट्रिपल तलाक पर बैन है। लेकिन तलाक की ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ पुरुषों के लिए है। महिलाएं तीन बार तलाक कहकर अपने पति से अलग होने का ऐलान नहीं कर सकती हैं। दरअसल, जब मुस्लिम महिला अपने पति से अलग होना चाहती है तो उसे ‘खुला’ कहा जाता है। इसमें वह अपने पति के साथ रिश्ते खत्म होने का ऐलान कर सकती है, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर तलाक नहीं माना जाता है।

यूएई के प्रधानमंत्री की बेटी का सोशल मीडिया पर तलाक

दुबई की इस बेहद खूबसूरत राजकुमारी ने पिछले साल जून 2023 में एक भव्य शादी की थी।

दुनिया में हलचल क्यों मची है?
आपको बता दें कि भारत की तरह ही यूएई में भी ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध है। यानी यहां भी आप इस तरह का तुरंत तलाक या ट्रिपल तलाक नहीं ले सकते। किसी भी जोड़े को तलाक लेने के लिए कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यूएई में पुरुष हो या महिला, तलाक के लिए सभी को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। कोर्ट ही जोड़े को अपनी शादी के बारे में दोबारा सोचने की सलाह देता है और वही इस मुद्दे पर अंतिम फैसला लेता है।

टैग: इस्लामी कानून, तीन तलाक


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